स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय ने दिसंबर 2023 में रिश्वत मामले में गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानि आज अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अंकित तिवारी को अंतरिम राहत दी। हालाँकि, अदालत ने अंकित तिवारी पर कई शर्तें लगाईं, जिनमें गवाहों को प्रभावित नहीं करना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और बिना अनुमति के तमिलनाडु राज्य नहीं छोड़ना शामिल था।