एएनएम न्यूज, ब्यूरो: यदि आप 22 बीएच नंबर प्लेट (22BH number plate) से शुरू होने वाली कार देखें तो आश्चर्यचकित न हों। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry) ने कार पंजीकरण का यह अनोखा तरीका पेश किया है। लेकिन व्यक्ति ऐसी नंबर प्लेट नहीं मांग सकते। यह केवल कुछ सवारियों वाली कंपनी के स्वामित्व वाली कारों को दिया जाएगा। कंपनी की अखिल भारतीय उपस्थिति होनी चाहिए। इस तरह की नंबर प्लेट की अनुमति देने के पीछे विचार यह है कि कार किसी भी राज्य में चल सकती है और अपना पंजीकरण (registration) बदले बिना अंतरराज्यीय आवाजाही कर सकती है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में पंजीकृत एक कार और डब्ल्यूबी (WB)से शुरू होने वाली नंबर प्लेट को यूपी पंजीकरण में बदलना होगा यदि कार नियमित आधार पर राज्य में चलना शुरू कर देती है। इस रजिस्ट्रेशन से यह समस्या नहीं आएगी।