High Court : फेक न्यूज़ पोस्ट को लेकर हाईकोर्ट ने कही यह बात

"आप अपनी स्थिति पर पुनर्विचार कर सकते हैं कि एक मध्यस्थ (social media platform) के पास FCU से कोई एक विज्ञप्ति प्राप्त होने पर उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करने का भी विकल्प होना चाहिए।"

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कहा है कि अगर किसी यूजर का सोशल मीडिया पोस्ट फैक्ट चेक में फर्जी या गलत या भ्रामक पाया गया है, तब भी उसे डिलीट करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़े सोशल मीडिया पर फर्जी, गलत और भ्रामक जानकारी खत्म करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) नियमों को सही ठहराने से जुड़ी केंद्र के हलफनामे पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा, "आप अपनी स्थिति पर पुनर्विचार कर सकते हैं कि एक मध्यस्थ (social media platform) के पास FCU से कोई एक विज्ञप्ति प्राप्त होने पर उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करने का भी विकल्प होना चाहिए।"