स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: अगर आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो आपको टेंशन लेने की जरुरत नहीं है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। जिन लाइसेंस धारकों का लाइसेंस 31 जनवरी से 15 फरवरी के बिच एक्सपायर हुआ है, सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेश के अनुसार ऐसे लाइसेंसों का 29 फरवरी तक वैध माना जाएगा। इस तरह एक्सपायर लाइसेंस पर भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी या आरटीओ कर्मी चालान नहीं कर पाएंगे।