भर्ती घोटाले की नहीं होगी सीबीआई जांच! राज्य सरकार को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, हालांकि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल झारखंड विधानसभा भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की अर्जी के मद्देनजर यह कदम उठाया है। यह फैसला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील को स्वीकार कर लिया।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील निर्मल कुमार अंबस्ता के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

दरअसल, झारखंड विधानसभा भर्ती-प्रोन्नति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। इस संबंध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। भर्ती घोटाले की जांच के आदेश को चुनौती देने वाली यह दूसरी याचिका है। इससे पहले विधानसभा की ओर से सीबीआई जांच के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। यह मामला झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति से जुड़ा है।

इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियुक्ति प्रावधानों का उल्लंघन कर की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता और विधानसभा दोनों का पक्ष सुना। साथ ही कोर्ट ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट भी मांगी। आयोग की अनुशंसा पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।