स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: अब असम (Assam) में अगर कोई राज्य सरकार का कर्मचारी दूसरी शादी (second marriage) करना चाहता है तो उसे सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया, किसी कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर कई मामलों में उस व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां फैमिली पेंशन (family pension) के लिए दावा करती हैं। लेकिन ऐसे मामलों का निपटारा करने में सरकार को असुविधा होती है। इसलिए सीएम ने बताया है कि उनकी सरकार इससे जुड़ा पुराना कानून लागू करने जा रही है और जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।