मर्जी से शारीरिक संबंध, रोमियो-जूलियट कानून!

फिलहाल कानून कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र का टीनएजर मर्जी से शारीरिक संबंध (physical relationship) बनाए और लड़की प्रेग्नेंट (pregnant) हो जाए तो लड़के पर रेप का केस दर्ज होता है।

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Sneha Singh
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Romeo-Juliet law

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: आखिर ये रोमियो-जूलियट कानून (Romeo-Juliet law) क्या है? दरअसल, इसमें किशोरों को इम्युनिटी (immunity) देने की मांग की गई है। फिलहाल कानून कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र का टीनएजर मर्जी से शारीरिक संबंध (physical relationship) बनाए और लड़की प्रेग्नेंट (pregnant) हो जाए तो लड़के पर रेप का केस दर्ज होता है। लेकिन संबंध सहमति से बने हैं तो लड़के को रेप की सजा मिलना गलत है। इस कानून में लड़के के लिए प्रोटेक्शन (Protection) की मांग की गई है।