protection

Romeo-Juliet law
फिलहाल कानून कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र का टीनएजर मर्जी से शारीरिक संबंध (physical relationship) बनाए और लड़की प्रेग्नेंट (pregnant) हो जाए तो लड़के पर रेप का केस दर्ज होता है।