कलकत्ता उच्च न्यायालय ने CBI अधिकारियों पर CID की कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने CBI अधिकारियों पर CID की कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बताया कि बारा लालन शेख की सीबीआई हिरासत में हुई मौत के मामले में उसकी पत्नी चाहती है कि सीआईडी अपनी जांच जारी रखेगी, लेकिन बताया कि राज्य एजेंसी को नामजद सात सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसकी एफआईआर में मामले की सुनवाई 21 दिसंबर तय करते हुए न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने बताया कि तब तक उनका मौजूदा आदेश प्रभावी रहेगा। लालन की पत्नी ने सात सीबीआई अधिकारियों पर शेख की हत्या का आरोप लगाया, जब वह उनकी हिरासत में था। न्यायाधीश ने आरोपी सीबीआई अधिकारियों को फिलहाल संरक्षण दिया। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि चूंकि प्राथमिकी मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई थी, अदालत उसकी सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी।