स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक राज्य में एक मंत्री और अन्य राजनेताओं से जुड़े कथित हनी-ट्रैप प्रयास की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की तीन सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता बिनय कुमार सिंह ने दायर की थी, जिसमें जांच की निगरानी शीर्ष अदालत या फिर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाली एक समिति से करने की मांग की गई थी।