केंद्र और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बुनियादी आपूर्ति जारी रहे। मौजूदा या आशंकित नाकेबंदी के कारण आबादी के किसी भी हिस्से को नुकसान न हो।"

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Kalyani Mandal
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Supreme Court issued notice

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को केंद्र और मणिपुर सरकार (Manipur government) को सख्त निर्देश देते हुआ कहा कि भोजन, दवा और अन्य आवश्यक सामान की जल्द से जल्द आपूर्ति की जाए। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ (Justice D.Y. Chandrachud) और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला (ustice J. B. Pardiwala) की पीठ ने राज्य सरकार को नाकेबंदी से निपटने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि अगर जरूरी हो तो आवश्यक वस्तुओं को हवाई मार्ग से उपलब्ध कराने के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़े तो सामान को एयरड्रॉप किया जाए।
पीठ ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बुनियादी आपूर्ति जारी रहे। मौजूदा या आशंकित नाकेबंदी के कारण आबादी के किसी भी हिस्से को नुकसान न हो।"