स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं (Petitions) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।