स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा करने के प्रावधान वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अब अप्रैल में सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता जया ठाकुर और अन्य लोगों के द्वारा दायर याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पर सवाल उठाया गया है। उन्होंने इसे संविधान का उल्लंघन बताया है। साथ ही यह भी