एएनएम, न्यूज़, ब्यूरो : नासिक में धार्मिक स्थल को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई। इसके अलावा याचिका को सूचीबद्ध न करने बॉम्बे हाईकोर्ट से रिपोर्ट से मांगी है। नगर निगम ने 15-16 अप्रैल की रात को शहर के काठे गली इलाके में स्थित अनधिकृत सतपीर बाबा दरगाह को हटा दिया था। नगर निगम के नोटिस विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल दोपहर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा था कि याचिका सात अप्रैल को उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई।