तीस्ता सीतलवाड़ को हाई कोर्ट से मिली राहत!

कोर्ट ने तीस्ता की ज़मानत याचिका खारिज करने के गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के आदेश को रद्द कर दिया है। आज यानि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश गलत और विरोधाभासी टिप्पणियों से भरा है।

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Sneha Singh
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relief from the High Court

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: गुजरात दंगों (Gujarat riots) में झूठे सबूत पेश कर अदालत को गुमराह करने की आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से ज़मानत मिल गई है। कोर्ट ने तीस्ता की ज़मानत याचिका खारिज करने के गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के आदेश को रद्द कर दिया है। आज यानि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश गलत और विरोधाभासी टिप्पणियों से भरा है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीस्ता को हिदायत दी है कि वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगी।