स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सिविल जज परीक्षा (civil judge exam) को लेकर हाईकोर्ट (High Court) की मुख्य पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसके तहत अब ओबीसी (OBC) वर्ग के सभी उम्मीदवारों को भी एससी-एसटी (SC-ST)वर्ग के समान न्यूनतम पात्रता अंक में छूट देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अब सिविल जज की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा में भी ओबीसी को अन्य आरक्षित वर्ग के समान छूट मिलेगी।