स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले पर नाराजगी जताई है जिसमें हाईकोर्ट ने एक दोषी को जमानत देने से यह कहकर मना कर दिया कि जमानत तभी दी जा सकती है जब दोषी अपनी आधी सजा काट चुका हो। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान शामिल थे, ने इस फैसले को 'नए कानून की खोज' बताते हुए कहा कि हाईकोर्ट का यह निर्णय कानून में कहीं नहीं लिखा है और यह पूरी तरह गलत है।