सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose) और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने रजिस्ट्री (Registry) द्वारा दायर रिपोर्ट पर विचार किया और कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है।

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Sneha Singh
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस याचिका में किसी मांग पर्ची और पहचान पत्र के बिना 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए जारी आरबीआई (RBI) के नोट‍िफ‍िकेशन (Notification) को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose) और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने रजिस्ट्री (Registry) द्वारा दायर रिपोर्ट पर विचार किया और कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब न्यायालय ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है।