स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है क्योंकि उन्होंने 2007 के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने इसे जिद और अड़ियल रवैये का सीधा उदाहरण बताया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि राज्य प्रशासन ने 14 से 19 साल तक काम करने वाले मजदूरों के हक में आए फैसले को लागू करने के बजाय अस्पष्ट आदेश पास करके उन्हें परेशान किया।