एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा, ''मैं हमेशा कहती हूं कि सभी महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए और कुछ भी धर्म और व्यक्तिगत कानून के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।
सभी धर्मों में महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम में जो कहा है कि तलाक के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलता है, मैं उसका स्वागत करता हूं।''