स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : मयूरभंज (Mayurbhanj) जिले के बारीपदा की विशेष POCSO अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न (sexually assaulting) करने के लिए 45 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास (10 years of rigorous) की सजा सुनाई। दोषी गोरुमहिसानी के सानामौड़ा गांव का लंबू सोरेन है। सूत्रों ने बताया कि 9 सितंबर 2014 को सोरेन 14 वर्षीय लड़की को जबरन सनमौदा स्कूल में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने लड़की को यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की के माता-पिता ने बाद में पुलिस (police) में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर सोरेन को गिरफ्तार (arrest) कर लिया गया।