स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: आज यानि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat train) केरल के तिरुर रेलवे स्टेशन (Tirur railway station) पर रुके। अदालत ने कहा कि यह सरकार के नीति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या कोर्ट अब ये भी तय करेगा कि कोई ट्रेन कहां रुकेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, ‘क्या हम आगे चलकर ये भी तय करेंगे कि राजधानी ट्रेन भी कहां-कहां जाकर रुकेगी। ये नीतिगत मसला है। ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है।’