स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अग्रिम जमानत के एक मामले में फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई लड़की किसी व्यक्ति के साथ अपनी इच्छा से रह रही है और इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध (physical relationship) बनते हैं। लेकिन जब संबंध टूट जाता है तो फिर युवक के खिलाफ रेप (rape) का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड हाई कोर्ट (Uttarakhand High Court) ने टिप्पणी की कि महिलाएं मतभेद पैदा होने सहित अन्य कारणों से इस कानून का अपने पुरुष साथियों के खिलाफ धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही हैं।