एएनएम न्यूज, ब्यूरो : मुझे न्यायपालिका (Judiciary) पर भरोसा है और जब भी जांच एजेंसी ने मुझे बुलाया मैं दिल्ली गया हूं। जांच में सहयोग करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो मैं नए ज्वार कार्यक्रम को एक दिन के लिए रोक दूंगा। बात है कि West Bengal भर्ती भ्रष्टाचार (Recruitment corruption) मामले में जेल गए कुंतल घोष ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) का नाम उजागर करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर अभिषेक बनर्जी से ईडी और सीबीआई भी पूछताछ कर सकती है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट (High Court) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी। फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट में बेंच को बदल दिया गया। उसके बाद जस्टिस अमृता सिन्हा ने गुरुवार को हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज कर दी। अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उसके बाद दुर्गापुर के चित्राल मैदान से अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया कि वह दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।