स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : पश्चिम बंगाल (West Bengal) में रामनवमी (Ram Navami) में हिंसा की जांच एनआईए (NIA) से कराए जाने के मामले में ममता सरकार (Mamata government) को बड़ा झटका लगा है। इसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के आदेश को बहाल रखा है। एससी ने साफ कहा कि हिंसा की जांच एनआईए ही करेगी। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह का अपराध हुआ है उसकी सटीक जांच करने में एएनआई सक्षम है।
दरअसल बंगाल सरकार (Bengal government) ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें रामनवमी के दौरान हुई हिंसा की जांच एनआईए से न कराने की मांग की गई थी।