स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: हाईकोर्ट ने एसएसकेएम में ज्योतिप्रिया मल्लिक के केबिन के अंदर से सीसीटीवी कैमरा हटाने का आदेश दिया। कोर्ट के मुताबिक, एसएसकेएम में ज्योतिप्रिया मल्लिक के केबिन के बाहर क्लोज सर्किट कैमरे लगेंगे। उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ईडी को दी जानी चाहिए। साथ ही हाई कोर्ट ने जानकारी दी है कि जो भी ज्योतिप्रिया मल्लिक से मिलने आ रहा है, उसका नाम रजिस्टर में लिखा जाए।