स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: नागरिक निकाय के अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति कर (property tax) के भुगतान के लिए छूट की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है कोलकाता नगर निगम (Kolkata Municipal Corporation)। संपत्ति के मालिकों ने शिकायत की है कि वे ऑनलाइन (online) कर का भुगतान नहीं कर सकते हैं। जिस तिथि तक छूट उपलब्ध होगी, उसे सात दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अलग-अलग टैक्स बिल में छूट की तारीख अलग-अलग होती है। कई वार्डों (wards) को एक साथ जोड़ दिया जाता है और एक छूट की तारीख (discount date) दी जाती है। जिसके द्वारा छूट पाने के लिए कर का भुगतान करना पड़ता है।