स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: राजधानी दिल्ली में एक अप्रैल 2022 से वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग के नियम बदलने जा रहे हैं। पहली बार इनमें नियम तोड़ने पर जुर्माना, दूसरी बार के लिए एफआईआर और तीसरी बार सजा का प्रावधान होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज दिल्ली विधानसभा में घोषणा की कि आगामी एक अप्रैल से निजी बसों, मालवाहक वाहनों के लिए सख्त लेन नियमों को लागू किया जाएगा। कैलाश गहलोत के अनुसार, अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो पहली बार अपराध करने के लिए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।