बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर होगा 10 हजार तक का जुर्माना

author-image
Harmeet
New Update
बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर होगा 10 हजार तक का जुर्माना

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: बिना फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाले परिवहन वाहनों के चालकों और मालिकों को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या जेल भी हो सकती है। इनमें सरकारी विभाग के वाहन भी शामिल हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने यह आदेश यह जानकारी मिलने के बाद दिया है कि सड़कों पर ऐसे कई वाहन वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना चलते हुए मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं।