स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को पूछा आखिर ईडी कोलकाता में बनर्जी से पूछताछ क्यों नहीं कर सकता। शी
शीर्ष अदालत ने कहा, वह कोलकाता पुलिस को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को सभी सहायता प्रदान करने का निर्देश दे सकता है। ईडी ने पूर्व में अन्य मामलों में सीबीआई के खिलाफ वहां किए गए प्रतिरोध की घटनाओं को देखते हुए आशंका जताई थी।
जस्टिस यूयू ललित की तीन सदस्यीय पीठ ने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू से कहा, बनर्जी अब तक सिर्फ एक गवाह हैं, संभावित आरोपी नहीं हैं। उनसे कोलकाता में ही पूछताछ करने में क्या मुसीबत है। इस पर राजू ने कहा, बनर्जी एक प्रभावशाली राजनेता हैं। अदालत ने देखा है कि कोलकाता में केंद्रीय एजेंसियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया था।
सीबीआई अधिकारियों का घेराव किया गया था। राजू का इशारा उन घटनाओं की ओर था जब सीबीआई को सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से पूछताछ के दौरान नारेबाजी का सामना करना पड़ा था। पीठ ने कहा, वह कोलकाता पुलिस को सभी सहायता प्रदान करने का आदेश दे सकती है और पश्चिम बंगाल सरकार को जवाबदेह ठहराएगी।