स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ देशद्रोह के मामले में आगे की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगाई। अदालत ने केंद्र द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए पर पुनर्विचार किए जाने तक ऐसे सभी मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के मद्देनजर यह निर्देश दिया। पिछले साल जून में सुल्ताना पर देशद्रोह के आरोप में मामला दर्ज हुआ था।