case

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सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी अपनी मर्जी से शिक्षकों का कहीं भी तबादला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के तबादले का अधिकार सरकार के हाथ में लौटा दिया।