बीजेपी की महिला सांसद को 6 महीने की सजा

मपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने प्रयागराज से वर्तमान भाजपा सांसद जोशी को कांग्रेस पार्टी की ओर से (तब वह कांग्रेस में थीं) आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठक करने का दोषी ठहराया था। 

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: लखनऊ की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई और 1100 रुपये का जुर्माना लगाया। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने प्रयागराज से वर्तमान भाजपा सांसद जोशी को कांग्रेस पार्टी की ओर से (तब वह कांग्रेस में थीं) आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठक करने का दोषी ठहराया था।