स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : वित्तीय लेनदेन से जुड़े कुछ नियम में आज से बदल रहे हैं। इनमें क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर टीडीएस, आधार-पैन कार्ड लिंक और डीमैट केवाईसी आदि शामिल हैं। इधर गैस की कीमतों में संशोधन और कई अन्य बदलाव भी हो सकते हैं। इन बदलावों की सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
इस साल बजट में घोषित किया गया था 1 जुलाई यानी आज से क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर एक फीसदी का टीडीएस देना होगा। आयकर विभाग के अनुसार, इसमें सभी तरह की एनएफटी और डिजिटल मुद्राएं आएंगी। साथ ही अगर 30 जून तक आपने डीमैट खाते का केवाईसी नहीं कराया है तो अब यह निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप शेयर बाजार में खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। शेयर आपने खरीद भी लिया तो आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। केवाईसी पूरा होने पर ही यह ट्रांसफर होगा।
आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने पर अब 1,000 रुपये शुल्क देना होगा। मार्च, 2023 तक लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद लिंक कर सकते हैं।
अब बैंक अपने बोर्ड की मंजूरी से ही किसी भी ग्राहक को डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड केवल बचत और चालू खाता वाले ग्राहकों को ही दिया जाएगा। इसके लिए आरबीआई की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बैंक जबरदस्ती किसी को डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। साथ ही आज से बैंक या वित्तीय कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने किसी ग्राहक के आवेदन पर क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिया। साथ ही बीमा कवर भी वैकल्पिक रूप से देना होगा। ग्राहक की मंजूरी के बिना कार्ड को अपग्रेड नहीं कर सकते। गलती होने पर कार्ड जारी करने वाले को न केवल फीस लौटाना होगा, बल्कि जुर्माना भी देना होगा।
नए टीडीएस नियम के तहत अब दो कारोबारियों या पेशेवरों के बीच हो रहे अतिरिक्त लाभ के लेनदेन पर साल में 20,000 से ज्यादा के फायदे पर 10 फीसदी टीडीएस देगा। डॉक्टर को मुफ्त सैंपल मिल रहा है तो उस पर भी 10 फीसदी टीडीएस लगेगा।