एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा अधिनियम से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन करते हुए भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपये तक मंगवाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के जरिए विदेशी अंशदान संशोधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। नियमों में संशोधन से भारत में रहने वाले उन तमाम परिवारों को राहत मिलेगी। जिनके सदस्य विदेश में रहते हैं और हर साल आर्थिक मदद भेजते रहते हैं, नए नियम के तहत अब विदेश में रहने वाले रिश्तेदार सालभर में घरवालों/ रिश्तेदारों को 10 लाख रुपए तक मदद भेज सकते हैं। इसके लिए उन्हें भारतीय अधिकारियों को सूचना देने की जरूरत नहीं रहेगी। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि राशि 10 लाख से ज्यादा है तो 30 दिन की बजाय 90 दिन पहले सूचना देनी होगी।