स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम जारी किए है की अब से कोई भी रेस्त्रां अपने उपभोक्ताओं को सेवा देने के बदले सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते है। नए नियम के अनुसार सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर करेगा, रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता है। अगर कोई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक रेस्त्रां के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में ई-दाखिल शिकायत कर सकेता है।