धर्मांतरण विरोधी कानून ने असहिष्णुता का किया प्रदर्शन

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Harmeet
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धर्मांतरण विरोधी कानून ने असहिष्णुता का किया प्रदर्शन

एएनएम न्यूज़, स्टाफ रिपोर्टर : उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए और अध्यादेश लाकर कानून के कार्यान्वयन पर सत्तारूढ़ भाजपा को नोटिस जारी करने के साथ कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर बहस फिर से शुरू कर दी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने सरकार के इस कदम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के संबंध में सरकार को आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया है । याचिका में दावा किया गया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून ने असहिष्णुता का प्रदर्शन किया और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया है।

धर्मांतरण विरोधी विधेयक के तहत बनाए गए कानून किसी व्यक्ति की पसंद के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।सभी कानूनी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अस्पतालों, धार्मिक मिशनरियों, गैर-सरकारी संगठनों को संस्थानों के दायरे में लाया जाता है। नए कानून के अनुसार, कोई भी परिवर्तित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहन या कोई अन्य व्यक्ति जो उससे रक्त, विवाह या गोद लेने या किसी भी रूप में संबद्ध या सहकर्मी से संबंधित है, ऐसे रूपांतरण की शिकायत दर्ज करा सकता है जो प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अपराध को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध बनाया गया है।