स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: जहांगीरपुरी हिंसा मामले में रोहिणी कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे साजिश करार दिया है। आरोपियों के खिलाफ साजिश, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने बृहस्पतिवार को पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लेकर सभी आरोपियों को 6 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। मामला इस वर्ष 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर एक जुलूस के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है। पुलिस ने चार्जशीट में कहा की हिंसा को सीएए विरोधी प्रदर्शनों के आधार पर अंजाम दिया गया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह ने सभी गवाहों के बयानों और दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद आरोपपत्र का संज्ञान लिया और आरोपियों के लिए पेशी वारंट जारी किया।