एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: पशु तस्करी में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को शनिवार को फिर आसनसोल विशेष अदालत में पेश किया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका की खारिज कर दी। विशेष अदालत ने चार दिनों की सीबीआई हिरासत का आदेश दिया।
सूत्रों के मुताबिक अनुब्रत मंडल के वकीलों ने जमानत याचिका की फरियाद की थी और सीबीआई ने चार दिनों की हिरासत की मांग की थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई की फरियाद स्वीकार करते हुए 24 अगस्त तक अनुब्रत मंडल को सीबीआई हिरासत का आदेश दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुब्रत के वकील संदीपन गंगोपाध्याय ने अनुब्रत मंडल और उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम से कोर्ट में मिलने वाले सावधि जमा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कुछ सावधि जमा पाए गए हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद जीवन बीमा से पैसा मिला था और इसके अलावा जिस राइस मिल की बात हो रही है, उसे ससुर ने दिया था। इसके अलावा नीलामी में हेराफेरी, बाजार से पशुओं की खरीद-फरोख्त के आरोप भी उचित नहीं हैं। अनुब्रत के वकील ने कहा कि सीबीआई द्वारा अनुब्रत की चार दिन की हिरासत का कोई उचित कारण नहीं है।