बहु के ये आरोप लगाने से ससुराल पक्ष के मिली आजीवन कारावास

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बहु के ये आरोप लगाने से ससुराल पक्ष के मिली आजीवन कारावास

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: मध्य प्रदेश के इटारसी जिला कोर्ट ने दहेज लोभी पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 1500-1500 रुपए का जर्माना लगाया है। सूत्रों के अनुसार दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 80 दस्तावेज सहित 22 गवाहों के बयान के बाद जिला कोर्ट ने सात साल बाद मामले में फैसला सुनाते हुए मृतिका को न्याय दिया। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति अमित ओनकर और सास किरण ओनकर के खिलाफ धारा 304 बी,498 का मामला दर्ज कर केश डायरी न्यायालय में पेश किया था। दरअसल पूरा मामलसा 19 सितंबर 2015 को भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला की है। महिला अनिता ओनकर ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी। महिला ने खुद पर केरोसिन उड़ेलकर आग लगा ली थी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी।​