स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में मेरिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार करने के मुद्दे पर नहीं जा रहे है। अदालत ने कहा कि स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया के कानूनी प्रश्न पर एक अन्य उपयुक्त मामले में विचार किया जा सकता है।