स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को उन याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए तीन महीने का समय दिया, जिनमें ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण का मुद्दा भी शामिल है। शीर्ष अदालत में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में धर्मांतरित दलितों के लिए उसी स्तर पर आरक्षण की मांग की गई है, जो हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के बाद अनुसूचित जातियों के लिए है।