स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बंगाल सरकार द्वारा अपने पहले के आदेश में संशोधन के लिए एक प्रार्थना को खारिज कर दिया, जिसमें प्रशासन को अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुसार, उन्हें केंद्र सरकार के अपने समकक्षों की तुलना में 31 प्रतिशत कम डीए मिल रहा है। कानून विभाग के एक सूत्र ने कहा कि राज्य ने गुरुवार के फैसले की वैधता को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने का फैसला किया है। इसी खंडपीठ ने 20 मई को आदेश जारी कर कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए प्राप्त करना राज्य सरकार के कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। आदेश में राज्य प्रशासन को तीन महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा गया है।