एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: वकीलों के खिलाफ वादियों द्वारा की गई शिकायतों को देखते हुए कानूनी पेशे की शुद्धता बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को 31 दिसंबर, 2022 तक ऐसी सभी शिकायतों का निपटान करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता और बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, जिसमें शीर्ष बार निकाय को हस्तांतरित शिकायतों की जांच पूरी करने के लिए समय तीन महीने बढ़ाने की प्रार्थना की गई थी।