एएनएम न्यूज, ब्यूरो: कर्नाटक सरकार ने ऍम1 कैटिगरी की गाड़ियों यानी एसयूवी, एमयूवी, हैचबैक और सेडान कार चलाने वालों के साथ ही उसमें बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट्स अनिवार्य कर दी है। कर्नाटक सरकार ने बीते सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर अमल करते हुए कर्नाटक के अडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर. हितेंद्र ने 18 अक्टूबर को मेमो जारी करवाया, जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि कारों में अब ड्राइवर फ्रंट पैसेंजर के साथ ही पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना कंपल्सरी किया जाता है और ऐसा न करने, यानी नियम के उल्लंघन पर 1000 रुपये का जुर्माना होगा।