इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी इमरान खान को झटका

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इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी इमरान खान को झटका

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने उन्हें तोशाखाना मामले में पांच साल तक सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, साथ ही चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। उन्हें विदेशी राजनेताओं या मेहमानों से प्राप्त कीमती उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय को छिपाने का दोषी पाया गया है।