सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को किया बैन

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सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को किया बैन

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेप के मामलों में टू-फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह का परीक्षण करता है तो उस व्यक्ति को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। रेप-हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि पीड़िता का यौन इतिहास सबूतों के मामले में कोई सामग्री नहीं है। न्यायमूर्ति ने कहा कि यह खेदजनक है कि आज भी टू फिंगर टेस्ट चल रहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन सामग्री से टू फिंगर टेस्ट को हटाने का आदेश देते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता की जांच करने का ये अवैज्ञानिक आक्रामक तरीका यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को फिर से प्रताड़ित करता है, और उसके साथ घटी घटना की पुन: याद दिलाता है। ​