स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: यूपी के बुलंदशहर में एक 10 साल की नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। जिसमें आरोपी को 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई है और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला कोर्ट ने सिर्फ 77 दिन के अंदर लिया है। इस मामले में सीओ स्याना वंदना शर्मा ने कड़ी पैरवी की है। जिसके बाद आरोपी को सजा सुनाई गई है। बता दें कि 14 अगस्त को थाना बीवी नगर क्षेत्र अंतर्गत किशोरी से छेड़छाड़ की घटना हुई थी।