स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमे बताया गया कि, 'दुआरे राशन योजना' 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधिकार से बाहर है' और 'इसलिए, सरकार की नजर में यह शून्य है। कानून"। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के 28 सितंबर के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के सितंबर के फैसले से पहले की "यथास्थिति" को बनाए रखा जाए।राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया , "इस पर कोई अगला फैसला आने तक, योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है।"