COVID-19 पीड़ितों के परिजनों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत

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COVID-19 पीड़ितों के परिजनों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को बताया कि केंद्र ने राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। जिससे कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जा सके। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार, प्रभावित लोगों को राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।